1 अक्टूबर से बदलने जा रहें हैं बोनस शेयर ट्रेडिंग के नियम, Sebi ने लिया बड़ा फैसला! जानें क्या है डीटेल?

By themoneymantra@admin
Published on
1 अक्टूबर से बदलने जा रहें हैं बोनस शेयर ट्रेडिंग के नियम, Sebi ने लिया बड़ा फैसला! जानें क्या है डीटेल?
1 अक्टूबर से बदलने जा रहें हैं बोनस शेयर ट्रेडिंग के नियम, Sebi ने लिया बड़ा फैसला! जानें क्या है डीटेल?

Bonus Share trading: हाल ही में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शेयर बाजार में निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सेबी ने बोनस शेयर से सम्बंधित नए नियम लागू करने की घोषणा की है। नए नियमों के आधार पर बोनस शेयर जल्द ही शेयर धारकों के डीमैट खाते में भेज दिए जाएंगे। यह खबर सभी निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है।

जो भी कम्पनी बोनस शेयर जारी करेगी रिकॉर्ड के ठीक दो दिन बाद बोनस शेयरों का क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा और शेयर धारकों को तुरंत लाभ मिलेगा। इस नियम को 1 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। तो चलिए आगे जानते हैं की ये बोनस शेयर क्या होते हैं?

यह भी पढ़ें- 90% गिर गया इस कंपनी का शेयर, लोग हुए कंगाल, कहीं आपने भी तो नहीं लिया था?

क्या है बोनस शेयर?

कम्पनी अपने शेयरहोल्डर्स को किसी शेयर पर जब अतिरिक्त शेयर देती है तो उसे बोनस शेयर कहते हैं। अर्थात शेयर धारकों को इस बोनस शेयर को प्राप्त करने के लिए कोई भी खर्चा नहीं करना होता उनको यह शेयर कम्पनी मुफ्त में प्रदान करती है। जो भी निवेशक एक्स डेट से पहले शेयर बाय करते हैं उनको ही बोनस शेयर दिया जाएगा। यदि कोई निवेश ये सोच रहा है कि उसे भी बोनस शेयर मिलेगा लेकिन उसने कम्पनी के शेयर एक्स डेट के दिन अथवा उसके बाद बाय किए हैं तो उन्हें इसका एक भी लाभ नहीं मिलेगा।

यह भी पढ़ें- इस गैस कंपनी को ONGC से मिला बड़ा ऑर्डर, अब शेयर प्राइस ने लगाई दौड़

Bonus Share trading

शेयर धारकों को बोनस शेयर के लिए अब किसी भी प्रकार का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। सेबी ने बोनस नियम के लिए नया नियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत सेबी ने शेयर क्रेडिट के समय को घटा दिया और 2 दिन कर दिया है। अब इसका अर्थ समझते हैं की जब कोई कम्पनी बोनस शेयर देने का ऐलान जिस दिन करती है। यानी की रिकॉर्ड डेट के दो दिन पश्चात शेयर धारक के डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर आ जाएंगे।

इन बोनस शेयरों से रिकॉर्ड डेट के 2 दिन पश्चात ही ट्रेडिंग होना प्रारम्भ हो जाएगी। यह नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने जा रहा है।

Leave a Comment