NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या है D-Remit? जानें कैसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं फंड ट्रांसफर!

By Apoorva Sharma
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NPS Rule: नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या है D-Remit? जानें कैसे आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं फंड ट्रांसफर!

नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले लोगों के लिए फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने D-Remit सुविधा शुरू की है। यह सुविधा निवेशकों को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने की अनुमति देती है, जिससे समय की बचत होती है और प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है।

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D-Remit क्या है?

D-Remit यानी डायरेक्ट रेमिटेंस, NPS निवेशकों के लिए एक डिजिटल फंड ट्रांसफर सुविधा है। इसके माध्यम से निवेशक बिना किसी झंझट के अपने NPS खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले, फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया जटिल थी और इसमें समय लगता था, लेकिन अब D-Remit से यह कार्य मिनटों में पूरा किया जा सकता है।

D-Remit के फायदे

D-Remit सुविधा निवेशकों को NPS में नियमित रूप से योगदान करने में मदद करती है। यह निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्राप्त करने का अवसर देता है, क्योंकि इसमें तत्काल निवेश की सुविधा होती है। इसके अलावा, इस सुविधा के माध्यम से निवेश की गई राशि पर T+1 सेटलमेंट लागू होता है, जिसका मतलब है कि अगर आप किसी भी कार्यदिवस में दोपहर 9:30 बजे से पहले पैसा ट्रांसफर करते हैं, तो वह उसी दिन निवेश में गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त, D-Remit की सुविधा के तहत निवेशकों को अतिरिक्त टैक्स लाभ भी मिल सकता है। यदि आप सेक्शन 80CCD (1B) के तहत निवेश करते हैं, तो आप ₹50,000 तक की अतिरिक्त कटौती का लाभ उठा सकते हैं। यह उन निवेशकों के लिए फायदेमंद है, जो कर बचत के साथ-साथ बेहतर रिटर्न की तलाश में हैं।

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उपयोग कैसे करें?

D-Remit सुविधा का उपयोग करने के लिए सबसे पहले निवेशकों को एक वर्चुअल अकाउंट नंबर (Virtual Account Number) बनाना होगा। इसके लिए उन्हें CRA (Central Recordkeeping Agency) के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक बार वर्चुअल अकाउंट बनने के बाद, निवेशक नेट बैंकिंग के माध्यम से अपने NPS खाते में सीधे फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

D-Remit के जरिए किए गए ट्रांसफर पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता, जिससे यह निवेशकों के लिए एक किफायती विकल्प बन जाता है।

D-Remit के लिए न्यूनतम योगदान

NPS के तहत D-Remit के माध्यम से निवेश करने के लिए न्यूनतम योगदान राशि ₹500 निर्धारित की गई है। यह राशि निवेशकों को नियमित रूप से छोटी-छोटी बचत करने और अपने NPS खाते को सक्रिय बनाए रखने में मदद करती है।

D-Remit क्यों जरूरी है?

D-Remit सुविधा का मुख्य उद्देश्य NPS निवेशकों को सुगमता प्रदान करना और उनकी निवेश प्रक्रिया को सरल बनाना है। पारंपरिक बैंकिंग प्रक्रियाओं की तुलना में यह प्रक्रिया तेज, सुरक्षित और अधिक पारदर्शी है। इसके माध्यम से निवेशकों को किसी भी प्रकार की कागजी कार्रवाई से बचने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी वित्तीय योजना आसान हो जाती है।

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